उद्देश्य
इस निःशुल्क सहायता का उद्देश्य गैर-पेंशनभोगी ईएसएम या उनकी विधवा को वर्ष के दौरान नियमित चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
वित्तीय सहायता
एएफएफडीएफ से चिकित्सा उपचार के लिए एक वित्तीय वर्ष में प्रति पात्र ईएसएम/विधवा को अधिकतम 50,000/- रुपये प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। विभिन्न गंभीर बीमारियों के उपचार पर होने वाले व्यय को एक अलग योजना के तहत कवर किया जाता है।
पात्रता शर्तें
निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए:-
(ए) अस्पताल से छुट्टी/अंतिम पर्चे की तारीख से 180 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(बी) आवेदक गैर-पेंशनभोगी ईएसएम या उसकी विधवा होनी चाहिए।
(सी) हवलदार/समकक्ष और उससे नीचे का रैंक होना चाहिए।
(डी) संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) और राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।
(ई) सीजीएचएस/ईसीएचएस के तहत अनुमोदित दरों पर मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पतालों में व्यय किया जाना चाहिए।
आवेदन
आवेदन निर्धारित प्रारूप में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जेडएसडब्ल्यूओ) की संस्तुति के साथ किया जाना चाहिए। नमूना आवेदन पत्र अनुलग्नक 1 में दिया गया है। जेडएसडब्ल्यूओ द्वारा विधिवत सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन के साथ होनी चाहिए:-
(ए) डिस्चार्ज बुक/दस्तावेज।
(बी) जेडएसबी द्वारा जारी आई-कार्ड ईएसएम और विधवाओं दोनों के लिए अनिवार्य है।
(सी) उपस्थित चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मूल चिकित्सा बिल।
(डी) उपस्थित चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अस्पताल डिस्चार्ज सारांश।
(ई) आवेदक से एक प्रमाण पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि उसने प्रतिपूर्ति या चिकित्सा भत्ते के रूप में राज्य या वर्तमान नियोक्ता से कोई धन/अनुदान नहीं लिया है।
(एफ) बैंक खाता संख्या (केवल पीएनबी/एसबीआई में) और आईएफएस कोड का विवरण।
आवेदन का चैनल
आवेदन संबंधित जेडएसबी में एक योग्य अनाथ या कानूनी/प्राकृतिक अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जेडएसडब्ल्यूओ आवेदन की जांच करेगा और यदि सही पाया जाता है, तो संबंधित आरएसबी के माध्यम से सभी ऐसे आवेदनों को संबंधित आरएसबी के माध्यम से प्रसंस्करण के लिए केएसबी सचिवालय को अनुशंसित करेगा।
भुगतान प्रक्रिया
आवेदनों के अनुमोदन के बाद, स्वीकृत मामलों की सूची भुगतान के लिए कल्याण अनुभाग द्वारा सत्यापित की जाएगी। लाभार्थियों की सेवा संख्या, नाम, बैंक का आईएफएस कोड और खाता संख्या सत्यापित करने के बाद, कल्याण अनुभाग भुगतान के लिए अनुमोदित सूची को लेखा अनुभाग को अग्रेषित करेगा, जो निधि उपलब्धता के अनुसार लाभार्थियों को सीधे भुगतान करेगा।
बाद का अनुदान
आवेदक एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 30,000/- रुपये की सीमा के अधीन उसी वर्ष के दौरान फिर से चिकित्सा अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है।