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सेना पेंसन के नई नियम 2023 – डिसेबिलिटी पेंशन

सेना पेंसन के नई नियम 2023 – डिसेबिलिटी पेंशन

By Sunil | 11 Mar 2026 | 👁 1145 Views

भारतीय सशस्त्र बल आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में  परिबर्तन के साथ ही, पेंशन नियमों में भी बदलाव देखने को मिला जिसका काफी असर पड़ा विशेष रूप से JCOs/ OR को। नए Casualty पेंशनभोगी पात्रता नियम जारी किए गए हैं MoD, DESW द्वारा और  असरदार  है 21 सितंबर 2023 से  भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी रैंकों के लिए लागू  है ।

इस लेख में हम केवल एक Point पर चर्चा करेंगे जो सैनिक 15 वर्ष से कम सेवा (JCOs/OR) वाले, परमानेंट LMC होने पर शेल्टर अपॉइंटमेंट  स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं और सेना से रिलीज़ हो जाते हैं।  

सेना के लिए पेंशन विनियम 2008 भाग-I के अनुसार यदि कोई सैनिक परमानेंट  LMC बन जाते हैं और आश्रित नियुक्ति ( शेल्टर अपॉइंटमेंट) स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसे सेवा से रिलीज़  कर दिया जाता है और ऐसी रिलीज को सेवा से Invalided  माना जाएगा (विनियम 95)। ऐसे मामले में अगर डिसेबिलिटी एट्रीबुटबल  या  अग्रेवटेड हो  तब  डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा जिसमे, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट बिना किसी न्यूनतम Service सेवा  के स्वीकार्य है (विनियम 81 और 82) ।

प्रमुख संशोधन की शर्तों Invalided out  से संबंधित को यहां देखा जा सकता है। इस  के अनुसार कसुअलटी पेंशनरी अवार्ड एंटाइटलमेंट रूल्स 2008 जो की 2010 में जारी किया गया,वहाँ मेडिकल इनवैलिड मामलों की तीन श्रेणियां थीं। जबकि, कसुअलटी पेंशनरी अवार्ड एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 दिनांक 21 सितम्बर २०२३  के नवीनतम आदेशों में वहाँ केवल दो श्रेणियां है।  आश्रित नियुक्ति (शेल्टर अपॉइंटमेंट/ अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट ) को स्वीकार करने में अनिच्छा को विलोपित कर दिया गया  है  सूची से ।   नया निति  के अनुसार सभी आश्रित नियुक्ति (sheltered appointment) अनिच्छुक मामलों को सेवा से अमान्य ( इनवैलिड) नहीं माना जाएगा। दूसरे शब्दों में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस प्रकार के डिस्चार्ज को “अपने  अनुरोध पर डिस्चार्ज  माना जाएगा “।

एंटाइटलमेंट  रूल्स  for  केजुअल्टी   पेंशनरी  अवार्ड्स   2008

उपयुक्त disability पेंशनभोगियों के लिए पात्रता नियम 2008 का हिस्सा यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है – पैरा 4 (सी) रक्षा मंत्रालय (डीईएसडब्ल्यू) के पत्र संख्या I(3)/2002/Vol.III/D(Pen)/Pol) दिनांक 18.01.2010 का परिशिष्ट: –

4. (c)  पीबीओआर और अन्य सेवाओं में समकक्ष रैंक उन्हें स्थायी रूप से  निम्न  मेडिकल श्रेणी (LMC) में  lower than SHAPE-1 में रखा गया है (या उसके बराबर) और discharge दे दी जाती है क्योंकि (i) कोई विकल्प appointment नहीं है (उनके के लिए उपयुक्त चिकित्सा श्रेणी) प्रदान की जा सकती है, या, (ii) वे वैकल्पिक रोजगार स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, या, (iii) उन्हें इसमें बनाए रखा गया है (विकल्प appointment)  and नियुक्ति पूरी होने से पहले बर्खास्त कर दिया जाता है, तो उसे सेवा से अमान्य (invalided) माना जाएगा।

एंटाइटलमेंट  रूल्स  for  केजुअल्टी   पेंशनरी  अवार्ड्स   2023

हताहत पेंशनभोगियों के लिए पात्रता नियम 2023 का प्रासंगिक भाग यहां रक्षा मंत्रालय (डीईएसडब्ल्यू) के पत्र नंबर 16(3)/2023/डी(पेन/पोल)/वॉल्यूम-II दिनांक 21.09.2023  के परिशिष्ट-I के पैरा 5 (e) को पुन: प्रस्तुत किया गया है।.

5. (ई) JCO/WO/OR और समकक्ष रैंक (अन्य सेवाओं में)  जिन्हें स्थायी रूप से  SHAPE- 1 या समकक्ष के अलावा किसी अन्य निम्न चिकित्सा श्रेणी में  रखा गया है और उन्हें डिस्चार्ज दे दी जाती है क्योंकि (i) उनका निम्न चिकित्सा श्रेणी (LMC)   में कोई उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार नहीं प्रदान की जा सकती है, या, (ii)  उन्हें बैकल्पिक रोजगार में (शेल्ट्रेड अपॉइंटमेंट) बरकरार रखा और बाद में  डिस्चार्ज कर दी जाती है  उनकी टर्म्स ऑफ़ एंगेजमेंट पूरा होने से पहले , तो उन्हें मेडिकल इनवालिडेड माना जायेगा। 

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